शुक्रवार, 6 मार्च 2009

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत सुरक्षा की ओर ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत सुरक्षा की ओर ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश

ग्वालियर 2 मार्च 09। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों को विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। कंपनी ने अधिकारियों से कहा है कि नियम विरूध्द किये गये कार्यों की रोकथाम और मैदानी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय सुचारू रखने के लिये भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाय।

       ग्वालियर विद्युत वृत के संचालन एवं संधारण के अधीक्षण यंत्री ने बताया है कि भवन निर्माण, कालोनी के निर्माण और रोड के विस्तार के दौरान देखने में आया है कि बिजली के खम्बों को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया जाता है या कालोनी के विद्युतीकरण के दौरान कालोनाइजर अपनी सुविधा से बिजली के खम्बों को लगा देते हैं तथा सड़क विस्तार के दौरान सड़क को ऊंचा कर दिया जाता है। इस दौरान विद्युत सुरक्षा के मापदण्डों का ध्यान नही रखा जाता है। उन्होंने बताया कि  कई बार यह भी पाया गया है कि रोड ऊंची कर ली जाती है लेकिन बिजली के खम्बों से रोड के बीच का विस्तार और दूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता  तथा सुरक्षा के नियमों को अनदेखा कर दिया जाता है। फलस्वरूप दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और कभी कभी दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं।

       मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि यदि कोई भवन निर्माता भवन निर्माण और विस्तार के दौरान निर्धारित प्रावधान के अनुसार काम नहीं करता है तो नियम 82 के तहत संबंधित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाये। साथ ही विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग कराते समय यदि कहीं रोड, भवन, स्ट्रक्चर का निर्माण नियम विरूध्द होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित उपभोक्ता, एजेन्सी और भवन स्वामी को भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सुरिक्षत अंतराल रखने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी करें।

       कंपनी ने निर्देश दिये हैं कि यदि संबंधित उपभोक्ता, एजेन्सी या भवन स्वामी नोटिस की अवधि के दौरान सुरक्षित अंतराल बनाये रखने हेतु कार्यवाही नही करता है तो उसके विरूध्द वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। नई लाइनों के निर्माण के दौरान रोड़,भवन या स्ट्रक्चर से नियमानुसार निर्धारित सुरक्षित अंतराल रखते हुए ही कार्य करायें जायें। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनने वाली सड़क मार्गों के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों का अंतराल यदि प्रस्तावित सड़क के कारण कम हो रहा है तो विद्युत लाइन के खम्बों की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव कंपनी के नियमानुसार संबंधित एजेन्सी को नोटिस के साथ भेजें और साथ ही सुनिश्चित करें कि निर्धारित सुरक्षित अंतराल मेन्टेन करने के बाद ही उस लोकेशन पर सड़क निर्माण हों।

       कंपनी ने कहा है कि सड़कों की बार बार मरम्मत से भी सड़कों की ऊंचाई बढ़ जाती है। जिससे लाइनों और सड़क के बीच अंतराल कम होता जाता है। अत: इस ओर विशेष ध्यान देकर ऐसी लोकेशनों पर लाइन की ऊंचाई बढ़ाने हेतु संबंधित ऐजेन्सी से सम्पर्क कर नियम 82 के अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। नवीन कालोनियों में विद्युत प्रदाय करने के लिये रोड, वाटर सप्लाई, सीवेज लाइन आदि के निर्माण के साथ-साथ उपकेन्द्र तथा लाइनों का विस्तार भी प्राथमिकता के आधार पर हो ताकि भवन निर्माण का कार्य लाइनों से सुरक्षात्मक दूरी रखते हुए नियमानुसार हो सके।

 

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