विभागीय दायित्वों के निर्वहन में आचार संहिता का पूरा ध्यान रखें - कलेक्टर
निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारियों को समझाई आचार संहिता
ग्वालियर, 4 मार्च 09। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में स्वतंत्र,निष्पक्ष, एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए युध्द स्तर पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं । इस कड़ी में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने विकास कार्यों से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर आचार संहिता की जानकारी दी और उन्हें निर्देश दिये कि विभागीय दायित्वों के निर्वहन के समय आचार संहिता का पूरा ध्यान रखें। यहाँ जिला कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री आर.के.जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा व अपर कलेक्टर श्री वेद प्रकाश सहित विभिन्न विभागों व नगर निगम में निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारी,साडा व ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने बैठक में खासतौर आचार संहिता के उन बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जिनका पालन विकास कार्यो के क्रियान्वयन में आवश्यक है । उन्होंने निर्माण व विकास कार्यों के संबंध में स्पष्ट किया कि जो कार्य आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो गये थे, उन्हें निर्वाध रूप से जारी रखा जा सकता है, किन्तु नवीन कार्य शुरू नहीं किये जा सकते, भले ही उनकी मंजूरी आचार संहिता लागू होने के पहले की क्यों न हो । इसी तरह पेयजल के लिए नवीन नलकूप आदि पेयजल स्त्रोत खनित नहीं किये जा सकते,किन्तु यदि किसी बस्ती में पेयजल की विशेष समस्या हो तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से लिखित अनुमति लेकर पेयजल स्त्रोत स्थापित किये जा सकेंगे। कलेक्टर ने जानकारी दी कि आचार संहिता के दौरान लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवायें मसलन राज्य बीमारी सहायता निधि, जननी सुरक्षा व दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना पूर्ववत जारी रह सकेंगी । लेकिन इन सुविधाओं का लाभ किसी जनप्रतिनिधि के हाथों से दिया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा । नल-जल योजनाओं व हैण्डपम्पों के संधारण का कार्य, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के पूर्व से स्वीकृत प्रकरणों में स्वरोजगारी को ऋण मुहैया कराना व रोजगार गारण्टी योजना के तहत चल रहे कार्य व श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान आदि कार्य अनवरत जारी रखे जा सकेंगे। लेकिन शासकीय योजनाओं से स्वीकृत निर्माण कार्यों का शिलान्यास व उद्धाटन तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत ऋण वितरण समारोह पूर्वक एवं जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में कदापि नहीं किये जा सकेंगे। नगर निगम क्षेत्र में प्रोजेक्ट उदय व ए.डी.बी.के तहत पूर्व से चल रहे कार्य सुचारू रूप से जारी रह सकेंगे,किन्तु उन प्रोजेक्ट के तहत कोई भी नई सड़क या नये कार्य आरंभ नहीं किये जा सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने अपर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिये कि नगर निगम क्षेत्र में राजनैतिक दलों द्वारा लगाये गये होर्डिग व बैनर आदि तत्काल हटवाये जायें। कलेक्टर ने यह कार्रवाई क्षेत्रवार दल गठित कर तत्परता से पूर्ण कराने को कहा है। उन्होंने जिले के अन्य नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर लगे इस प्रकार के होर्डिंग,बेनर व दीवार लेखन को हटाने के निर्देश दिये हैं।
आचार संहिता में प्रतिबंधित रहेंगे
v निर्माण कार्यो का शिलान्यास व उद्धाटन
v नवीन विकास कार्यों की शुरूआत भले ही पूर्व से स्वीकृत क्यों न हो
v नवीन पेयजल स्त्रोतों का खनन
v नवीन टेण्डर प्रकाशित कराना
v ऋण अनुदान वितरण समारोह
आचार संहिता से अप्रभावित रहेंगे
v पूर्व से चल रहे निर्माण व विकास कार्य
v बीमारी सहायता निधि,जननी सुरक्षा व दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना।
v पुराने निर्माण कार्यो में राशि जारी करना
v नल जल योजना व हैण्डपम्पों का संधारण
v रोजगार गारण्टी योजना का जनपद पंचायतवार टॉप आप
v स्वीकृत प्रकरणों में स्वरोजगारियों को ऋण वितरण
v पूर्व में जारी टेण्डर खोलना
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