आम सभा एवं वाहनों के उपयोग संबंधी संशोधित आदेश जारी
ग्वालियर, 3 नवम्बर 08 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने विधान सभा निर्वाचन के प्रचार -प्रसार के दृष्टिगत राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभाओं के लिये स्थल चयन करने तथा उससे संबंधित संशोधित निर्देश जारी किये हैं ।
संशोधित आदेश के अनुसार प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति का समय प्रात: 8बजे से 10 बजे, दो बजे से चार बजे तथा रात्रि 8 बजे से 10 बजे के ब्लाक में दी जायेगी । सभाओं की अनुमति 25 नवम्बर अपरान्ह 5 बजे तक दी जायेगी। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने चुनाव प्रचार-प्रसार में संलग्न वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिये वाहनों की सीमा निर्धारित एवं उपयोग के संबंध भी दिशा निर्देश जारी किये हैं । जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार मतदान दिनांक 27 नवम्बर को अभ्यर्थी को उसके स्वयं के उपयोग के लिये एक वाहन, चुनाव एजेन्ट के लिये एक वाहन तथा कार्यकर्ता उपयोग के लिये एक वाहन इस प्रकार कुल तीन वाहनों की अनुमति दी जायेगी ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें