चुनाव प्रचार हेतु आमंत्रित स्टार प्रचारकों की जानकारी देना जरूरी
ग्वालियर 7 नवम्बर 08। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने विधानसभा निर्वाचन 2008 के जिले के समस्त उम्मीदवारों से उनके प्रचार हेतु आने वाले नेताओं की जानकारी मांगी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को इस आशय की जानकारी देना है कि उनके उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने हेतु कौन-कौन नेता आ रहे है। यह कदम निर्वाचन के हिसाब से उठाया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त दल के लिए यह संख्या 40 तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थिति में यह संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त जानकारी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तक आवश्यक रूप से भेजी जाना है। इन नेताओं के आवागमन पर किया जाने वाला व्यय उम्मीदवार के द्वारा किए जाने वाले व्यय में शामिल नहीं होगा। यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार प्रसारित किए गए है। अधिनियम की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों के पास मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी होंगे।






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