रविवार, 6 दिसंबर 2009

नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित

नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित

ग्वालियर 5 दिसम्बर 09। जिले के नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतों के आम निर्वाचन 2009 के आयोजन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतों के आम निर्वाचन 2009 के निष्पक्ष निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु ग्वालियर जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें, समस्त विदेशी मदिरा की फुटकर  बिक्री के लायसेंसों एफ एल.-1, समस्त अहाता लायसेंसों, सैनिकों केंटीन थोक लायसेंसों, सैनिक केंटीन फुटकर लायसेंसों, विदेशी मदिरा के उत्पादन व बॉटलिंग लायसेंसों तथा विदेशी मदिरा के थोक बिक्री लायसैंसों को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व शुष्क दिवस घोषित करते हुए देशी/ विदेशी मदिरा की बिक्री निषिध्द रखे जाने हेतु आदेश दिये हैं। 

      कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नगर निगम ग्वालियर तथा नगर पालिका परिषद डबरा में मतदान 11 दिसम्बर 09 को होना है। तदनुसार 9 दिसम्बर को सांय 5 बजे से 11 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। इसी प्रकार नगर पंचायत आंतरी, भितवार, बिलौआ व पिछोर में जहां 14 दिसम्बर को मतदान है 12 दिसम्बर सांय 5 बजे से 14 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। यह आदेश संबंधित नगरीय निकाय एवं उसकी सीमा के 10 किलोमीटर की परिधि में लागू रहेगा। कलेक्टर द्वारा आदेश का पालन कड़ाई से करन के निर्देश दिये हैं। इसके साथ मतगणना दिवस 15 दिसम्बर को भी मद्य निषेध रहेगा।

 

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