प्रत्याशी किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पर छीटाकशी न करें - कलेक्टर श्री  त्रिपाठी
ग्वालियर, 3 दिसम्बर 09/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा है कि नगरीय  निकाय निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे सभी राजनैतिक दल व प्रत्याशी आदर्श आचरण  संहिता का पालन करते हुए किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की  आलोचना नहीं करें जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और  नहीं ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता संदिग्ध हो ।  
       श्री त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं  करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की  भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो । मत प्राप्त करने के लिए  धार्मिक, साम्प्रादियक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया  जाना चाहिये । पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद,  गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।  किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए  जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये  जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो । किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति  और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके  कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए । 
       प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया  जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों,  किसी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या  उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी  करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो  चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध हों जैसे कि - ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैफ्लेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक  और प्रकाश का नाम और पता न हो, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन  की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके  व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का  प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो। किसी चुनाव-सभा  में गड़बड़ी करना या विध्न डालना, मतदान के दिन तथा उसके एक  दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी  प्रकार का पारितोषिक देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,  मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए, वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके  आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा  डालना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान  का प्रयास करना । 
       मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब  की दुकानें बंद रखी जायेंगी,अत: इस अवधि में किसी उम्मीदवार  द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना  चाहिए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन,  अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर  चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बगैर, नहीं किया जाना चाहिए और अपने  समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी भी दल या  उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या  उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए। मतदाताओं को दी जाने  वाली पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह  नहीं होना चाहिए, पर्चीं में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ  नहीं लिखा होना चाहिए। मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में  निर्वाचन डयूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए । 






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