आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव सिर्फ निर्वाचन वाले नगरीय क्षेत्रों में रहेगा
ग्वालियर 3 दिसम्बर 09। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 की तिथियां आयोग द्वारा 10 नवम्बर को घोषित की जा चुकीं हैं। कतिपय जिलों द्वारा आयोग से आदर्श आचरण संहिता के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव सिर्फ उन नगरीय निकायों की भौगौलिक सीमा तक ही सीमित रहेगा जहां निर्वाचन संपन्न हो रहे हैं। जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन नहीं हो रहे हैं वहां पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील नहीं होगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा/ विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, 2009 में यथावत लागू रहेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें