पंचायत निर्वाचन 2009 : मतदान के लिये 22 पहचान दस्तावेज निर्धारित
ग्वालियर, 28 दिसम्बर 09। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत होने वाले मतदान को ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये 22 दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं। इनमें से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान की अनुमति दी जायेगी । इनमें से कोई भी दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होने पर इसका उपयोग परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिये भी किया जा सकता है । बशर्त है कि सभी सदस्य एक साथ मतदान करने जायें और परिवार का मुखिया उनकी पहचान करे। इसी प्रकार परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज भी अन्य सदस्यों की पहचान के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है, वशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो। यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी उस समय स्थानीय कोटवार, पटवारी, शासकीय विद्यालय के शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका इत्यादि शासकीय कर्मचारी अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के उपरांत, उसे मतपत्र प्रदान कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रि-स्तरीय पंचायतों के तहत होने वाले मतदान के लिये निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज लेकर मतदान के लिये जायें, जिससे उन्हें मतदान में कठिनाई न हो ।
पहचान के लिये ये है दस्तावेज
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र
2. भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका
3. पीला राशन कार्ड,
4. नीला राशन कार्ड,
5. राशन कार्ड
6. बैंक / किसान / डाकघर पासबुक,
7. शस्त्र लायसेंस,
8. सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि,
9. विकलांगता प्रमाण - पत्र,
10. निराश्रित प्रमाण - पत्र,
11. तेंदू पत्ता संग्राहक पहचान - पत्र,
12. सहकारी, समिति का अंश प्रमाण पत्र,
13. किसान क्रेडिट कार्ड,
14. पासपोर्ट,
15. ड्रायविंग लायसेंस,
16. आयकर पहचान - पत्र (पी.ए.एन.कार्ड),
17. राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान - पत्र,
18. छात्र पहचान - पत्र,
19. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./ अ.ज.जा,/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अधिवासी प्रमाण - पत्र,
20. पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पैंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण - पत्र
21. रेल्वे पहचान - पत्र ,
22. स्वतंत्रता सैनानी पहचान - पत्र
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