निगम के न्यायिक मजिस्टे्रट द्वारा मौजा आऊखाना और रमटापुरा में अवैध निर्माणों को चिन्हित कराया
ग्वालियर दिनांक 19.12.2009- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज नगर निगम के विशेष न्यायिक मजिस्टे्रट आलोक मिश्रा द्वारा निगम के अमले के साथ ख्वाजा कानून की दरगाह से नाले के किनारे-किनारे बसे अवैध निर्माणों का सीमांकन किया तथा अवैध तरीके से बनाये गये भवनों तथा घेरी गई सम्पत्तियों को नोटिस देकर तुडाई करने के निर्देश दिये।
न्यायिक मजिस्टे्रट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में मौजा आऊखाना एवं ग्राम रमटापुरा की सर्वे क्र. 209, 210, 211, 298 में स्थित सड़क और नाले का सीमांकन किया गया। सीमांकन दरगाह हजरत ख्वाजा कानून की समीप स्थित कुंआ जो सर्वे क्र. 206 में स्थित है को आधार मानकर किया गया। नाला सर्वे क्र. 211 की स्थिति में सड़क रास्ता की सीमा कायम की। अन्य स्थाई कुंआ एव ग्राम आऊखाना खुर्द में किला तलहटी स्थित पक्का रास्ता सर्वे क्र. 126 एवं 74 को आधार मानकर उपरोक्त सर्वे क्र. 210, 211, 298 का सीमांकन कार्य किया जाकर मौके पर मुढ्ढिया गढ़वाकर तथा पेन्ट कर सीमा चिन्ह कायम किये गये।
मौके पर अतिक्रमण कर नाले पर अनेक भवन निर्माण किये गये हैं जिनमें से कुछ भवनों के पूरे तथा कुछ भवनों के आधे हिस्से अवैध पाये गये। उक्त अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस देने के लिये मौके पर निगम मजिस्टै्रट आलोक मिश्रा द्वारा सिटीप्लानर को निर्देशित किया गया। वे निगम विधान के नियमानुसार 24 घण्टे और 6 घण्टे के नोटिस संबंधितों को देकर शीघ्र ही अवैध बनाये गये निर्माणों की तुड़ाई करवायेंगे।
अतिक्रमण में क्षेत्र के प्रेमनगर, द्वारिकापुरी तथा न्यू प्रेमनगर, ख्वाजा कानून के पीछे के अनेक मकान चिन्हित किये गये जिनकी संख्या लगभग 40 से 50 के बीच में होगी।
कार्यवाही के दौरान नगर निगम की ओर से सिटीप्लानर दिनेश अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष गुप्ता, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश डी.के. शर्मा, जिला कलेक्टर ग्वालियर की ओर से तहसीलदार अश्वनी रावत, राजस्व निरीक्षक एवं मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान, केशव सिंह चौहान, क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्र.10 उपस्थित थे।
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