उपादान भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के 128 प्रकरणों में 72 लाख रूपये की राशि जारी
ग्वालियर 1 जुलाई 08 । ग्वालियर संभाग के सहायक श्रमायुक्त श्री एच सी मिश्रा ने उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के तहत एक अप्रेल 07 से 30 जून 08 तक की अवधि में ग्रेच्युटी के 128 प्रकरणो में निर्णय देकर 72 लाख 6 हजार 636 रूपये की राश् िभुगतान के आदेश जारी किये गये हैं तथा 95 श्रमिकों एवं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के रूप में 47 लाख 13 हजार 366 रूपये की राशि भुगतान की गई ।
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