शराब पीकर उत्पात मचाने वाले ड्रायवर को पुलिस के सुपुर्द किया
ग्वालियर दिनांक 13 सितम्बर 2008: नगर निगम कार्यशाला में शराब पीकर उत्पाद मचाने वाले गणेश सिंह यादव, ड्रायवर को निगम के अधिकारियों द्वारा यूनिवर्सिटी थाने के सुपुर्द किया गया तथा आयुक्त डॉ. पवन शर्मा के निर्देश पर संबंधित कर्मचारी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें कर्मचारी शराब पीने का दोषी पाया गया। घटना आज दोपहर लगभग 01.00 बजे की है जब निगम कार्यशाला में कार्यशाला प्रभारी अतिबल सिंह यादव, उपायुक्त नगर निगम सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, कार्यशाला के सुपरवाईजर दिग्विजय सिंह अपने कार्यालय में कार्यालयीन कार्य कर रहे थे उस समय गणेश सिंह यादव शराब पीकर निगम कार्यशाला में अपने साथी कर्मचारियों को गाली-गलोच करते हुये अधिकारियों के कक्ष में आया तथा अधिकारियों के साथ दर्ुव्यवहार करना प्रांरभ कर दिया।
उक्त कर्मचारी को तत्काल पकड़कर विश्वविद्यालय थाने के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा उक्त कर्मचारी के विरूद्व एफ.आई.आर. क्र. 619 दिनांक 13.09.08 दर्ज कर कर्मचारी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात शराबी ड्रायवर के विरूद्व सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने एवं अधिकारियों के साथ दर्ुव्यवहार करने हेतु धारा 294 शराब पीकर उत्पाद मचाने के लिये धारा 186 तथा अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने के लिये धारा 506 आरोपित की गई। कार्यशाला के कार्यपालनयंत्री अतिबल सिंह यादव द्वारा बताया गया कि संबंधित कर्मचारी के निलंबन की कार्यवाही प्रांरभ कर दी गई है यदि आवश्यक हुआ तो शासन के नियमानुसार 20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेने के नियम से संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जावेंगी।
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