शुक्रवार, 19 सितंबर 2008

हाउसिंग बोर्ड के भाडाक्रय आवासधारियों को विलंबित अवधि और दांडिक ब्याज में शत प्रतिशत छूट के आदेश जारी

हाउसिंग बोर्ड के भाडाक्रय आवासधारियों को विलंबित अवधि और दांडिक ब्याज में शत प्रतिशत छूट के आदेश जारी

अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी योजना

ग्वालियर 16 सितम्बर 08। मध्यप्रदेश की हाउसिंग बोर्ड की समस्त कालोनियों के भाड़ाकय आवासधारियों पर लगने वाले विलंबित अवधि के ब्याज और दाण्डिक ब्याज से शत प्रतिशत छूट दिए जाने पर अमल प्रारंभ हो गया है। उल्लेखनीय है कि गत 2 सितम्बर 08 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तत्संबंधी निर्णय लिया गया था।

       प्रदेश के आवास मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया ने बताया कि प्रदेश मे बोर्ड की समस्त कालोनियों के ई डब्ल्यू. एस एल आय जी. एवं एम आई जी. के भाड़ाक्रय आवासधारियों को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुरूप यह छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवासधारियों द्वारा एक मुश्त मूलधन एवं सामान्य ब्याज भुगतान करने की दशा में ही यह छूट प्राप्त करने की पात्रता होगी। यह कल्याणकारी योजना 31 मार्च, 09 तक प्रभावशील रहेगी।

       आवास मंत्री श्री मलैया के निर्देश अनुसार बोर्ड के प्रदेश भर में स्थित सभी संपत्ति अधिकारियों को इस संबंध में प्रक्रिया सहित आदेश भी जारी कर दिए गए है। छूट की परिधि मे आने वाले ऐसे समस्त भाड़ाकय हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे राज्य सरकार के इस कल्याणकारी निर्णय का शत-प्रतिशत लाभ प्राप्त करें। उन्होंने मण्डल के अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य सरकार के निर्णय अनुरूप आवासधारियों को शतप्रतिशत फायदा पहुंचायें और निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिससे अधिकतम आवासधारी लाभान्वित हो सकें।

 

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