फर्जी मार्कसीट पर पंचायत सचिव के पद पर कार्य करने बाले के खिलाफ एफ आई आर.
ग्वालियर 18 सितम्बर 08। ग्राम पंचायत सुसेरा में पंचायत सचिव के पद पर फर्जी अंकसूची के आधार पर सेवायें प्राप्त करने बाले संवाई लाल सिंह राजपूत के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने तथा मानदेय राशि व्याज सहित वसूली करने के निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जनपद पंचायत बरई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सवाई लाल सिंह राजपूत पुत्र कृपाराम सिह राजपूत ने ग्राम पंचायत सुसेरा में पंचायत सचिव के पद पर सेवाएं प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की हाई स्कूल वर्ष 1998 अनुक्रमांक 10310256 की प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की अंक सूची प्रेषित कर पंचायत सचिव की नौकरी प्राप्त की थी।
प्रस्तुत अंक सूची के फर्जी होने की शिकायत पर अंक सूची का सत्यापन करने पर शिकायत सही पाई गई। सत्यापन में सवाई लाल सिंह ने हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक 221/500 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया जाना पाया गया। फर्जी अंक सूची प्रस्तुत करने के आरोप में कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने सवाई सिह राजपूत के खिलाफ सम्बधित आरक्षी केन्द्र पर एफ आई आर. दर्ज कराने तथा उनको अभी तक हुए मानदेय की राशि मय ब्याज के नियमानुसार वसूल करने के निर्देश दिये है।
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