स्लॉटर हाउस/मीट मार्केट हेतु भूमि स्थान अधिसूचित बावत
ग्वालियर दिनांक 16 सितम्बर 2008: माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जनहित याचिका क्रमांक 302/2000 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2007 के क्रम में नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत मेयर-इन-काउंसिल के संकल्प क्रमांक 887 दिनांक 21.07.2008 के अनुसार ग्राम गुड़ी के सर्वे क्रमांक 687 की 0219 हैक्टेयर आरक्षित भूमि स्लॉटर हाउस एवं मीट मार्केट हेतु अधिग्रहण की गई है।
नगर के आम नागरिकों एवं इस व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी नागरिक/व्यक्तियों को इस अधिग्रहण भूमि के संबंध में कोई आपत्ति को तो नगर निगम कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, गोपाल मंदिर के पीछे, फूलबाग में कार्यालयीन समय में विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से एक माह के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं ।
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