लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिलाने हेतु राशि  माँगने वालों की दूरभाष पर शिकायत करें
ग्वालियर 10 सितम्बर 08। म.प्र.शासन द्वारा जन सामान्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक  सोच पैदा करने तथा वालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित लाड़ली  लक्ष्मी योजना का लाभ दिलाने हेतु किसी दलाल, विभागीय  कर्मचारी एवं कार्यकर्ता द्वारा राशि मांगने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला  कार्यक्रम अधिकारी एवं जिले की समस्त परियोजना अधिकारियों को दूरभाष पर सूचना दे। 
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला  कार्यक्रम अधिकारी ने जन सामान्य से अपील की है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सभी  पात्र बालिकाओं को अपने निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र पर दर्ज कर पंजीयन करावे। योजना  का लाभ लेने हेतु आवेदन-पत्र पूर्णत: नि:शुल्क आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राप्त किये  जा सकते है। योजना का लाभ दिलाने हेतु किसी व्यक्ति, दलाल विभागीय कर्मचारी  एवं कार्यकर्ता द्वारा राशि की मांग की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल कार्यालय  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ग्वालियर के दूरभाष क्रमांक 2446217,  परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना शहर क्रमांक 1  के दूरभाष क्रमांक  2425396,  परियोजना शहर-2 के 2423940 पर, परियोजना शहर-3 के  मोवाइल फोन 9425778707 पर, परियोजना  डबरा के दूरभाष क्रमांक 95-7524-224813 परियोजना भितरवार  के दूरभाष क्रमांक 957525-287439, परियोजना मुरार के  दूरभाष क्रमांक 2234251 और परियोजना अधिकारी बरई के  मोबाइल क्रमांक 9826357694 पर सूचना दे सकते है। 
       उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच तथा  बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है।  इस योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिका के परिवार में अधिकतम 2 बच्चों के पश्चात स्थाई  परिवार नियोजन का साधन (दूसरे बच्चे के जन्म के एक वर्ष के अंदर) अपनाने पर , लाभ दिया जाता है साथ ही शासन  द्वारा 1  अप्रेल 2008 या उसके पश्चात जन्मी प्रथम  संतान बालिका होने की स्थिति में दो बच्चों के पश्चात स्थाई परिवार नियोजन अपनाने  की वचबध्दता के साथ प्रथम बालिका को भी सशर्त लाभ प्रदान किया जाता है।  






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