शुक्रवार, 19 सितंबर 2008

दो अपराधी जिला बदर

दो अपराधी जिला बदर

 

ग्वालियर 17 सितम्बर 08। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री वेदप्रकाश ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है।

 अपर जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन के  आधार पर बल्लू उर्फ जगतनारायण पुत्र श्री कृष्ण पाठक निवासी नगर निगम कॉलोनी थाना मुरार को ग्वालियर जिला समेत भिण्ड,मुरैना,शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाने तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने का आदेश पारित किया है। अपर जिला दण्डाधिकारी ने इसी तरह अशोक पुत्र जयराम जाटव निवासी रविदास नगर लक्ष्मण तलैया थाना बहोड़ापुर को भी ग्वालियर जिले समेत भिण्ड,मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर चले जाने और बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने का भी आदेश पारित किया है। उक्त दोनों अपराधियों को जिले से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डॉक से अपर जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय एवं थाना झाँसी रोड को देनी होगी। इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन अपराध दर्ज हैं।

 

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