शुक्रवार, 7 नवंबर 2008

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश व जिला न्यायाधीश के निर्देश पर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अगुवाई में मोबाईल कोर्ट ने निगम को कराई 30 हजार 500 रू. की वसूली

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश व जिला न्यायाधीश के निर्देश पर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अगुवाई में मोबाईल कोर्ट ने निगम को कराई 30 हजार 500 रू. की वसूली

 

ग्वालियर दिनांक 6 नवम्बर 2008:    माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार तथा माननीय जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के निर्देशानुसार आज मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ग्वालियर द्वारा आज शहर में अतिक्रमण स्वास्थ्य एवं कचरा प्रबंधन विभागों से संबंधित कार्यवाहियों पर स्थल पर ही चालान किया तथा सामग्रियां जप्त की। कार्यवाही के दौरान 28 प्रकरण बनाये गये तथा 30 हजार 500 रू. का जुर्माना किया गया।

       माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट आर.पी. सोनी, एच.के. मिश्रा न्यायिक मजिस्टे्रट व ए.के. जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ निगम के विभिन्न विभागों का दल आज पुलिस बल तथा टे्रफिक विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वप्रथम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने स्थित डोसा-पावभाजी की दुकानों के सामने लगे काउण्टर, टेबल इत्यादि जप्त किये। इसके पश्चात सनातन धर्ममंदिर स्थित टायरों की दुकान से बाहर रखे टायरों को जप्त किया गया। स्थल पर शासकीय भूमि पर बने अतिक्रमण कर रहे दांसो को भी मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट द्वारा तुड़वाया गया। इसके पश्चात न्यायाधीशों का यह दल हाईकोर्ट गोलम्बर पर सोनी शोरूम के नीचे स्थित मोरफोरलेस के बाहर सड़क पर रखे विद्युत जनरेटर को पाये जाकर स्थल पर ही जुर्माना जप्त किया गया।   इसके पश्चात दल द्वारा पुराना हाईकोर्ट रोड पर आवागमन में बाधक दांसे इत्यादि तुड़ाने की कार्यवाही की गई तथा इसी स्थान पर अवैध रूप से लगाये गये एक हाथ ठेले पर 500/- रू. का जुर्माना किया गया तथा भविष्य में उक्त ठेला चालक को मुख्य मार्ग पर ठेला न लगाकर हॉकर्स जोन में ठेला लगाने के निर्देश दिये।

       माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अगुवाई में दल दौलतगंज पहुंचा। टिम्बर व्यवसायियों के द्वारा सड़क पर अपने दुकान का सामान रखने एवं फर्नीचर को सड़क पर पाये जाने पर माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्देश पर सामान जप्त किया गया तथा जिन व्यवसायियों द्वारा स्थल पर जुर्माना किया, उनसे जुर्माना वसूल किया गया। उसके पश्चात दल महाराज बाड़े पर पहुंचा तथा बैग व्यवसायियों द्वारा अपनी दुकान को आगे बढ़ाकर जो अस्थाई अतिक्रमण किया गया था, समस्त दुकानदारों को एक-एक हजार रू. का जुर्माना वसूल किया गया। इसके पश्चात यह दल टोपी बाजार पहुंचा जहां व्यवसायियों द्वारा किये गये अस्थाई अतिक्रमणों को हटाकर एक-एक हजार रू. जुर्माना प्रत्येक दुकानदार का किया गया। खबर लिखे जाने तक माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के दल की कार्यवाही गतिशील थी।

       कार्यवाही में निगम की ओर से उपायुक्त देवेन्द्र सिंह चौहान, स्वास्थ्य अधिकारी सुभाष गुप्ता, सहा. आयुक्त जगदीश शर्मा, क्षेत्राधिकारी हरिनारायण शर्मा, दर्शनलाल गुप्ता, भीष्म पमनानी, विजय श्रीवास्तव, डी.एस.पी. टे्रफिक अनोठिया, टी.आई. झांसी/हुजरात/ इंदरगंज तथा मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान दल बल सहित उपस्थित रहे।

 

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