विधानसभा निर्वाचन 2008
प्रत्याशियों की गतिविधियों की प्रभावी ढंग से वीडियोग्राफी करायें कलेक्टर ने की निर्वाचन कार्य को समयावधि में पूर्ण कराने के लिये गठित प्रकोष्ठों की समीक्षा
ग्वालियर 4 नवम्बर 08 । प्रत्याशियों के जुलूस, राजनैतिक सभायें एवं पोस्टर, बेनर व होर्डिंग आदि के माध्यम से किये जा रहे चुनाव प्रचार की बारीकी से वीडियोग्राफी कराई जाये । साथ ही उसकी सीडी चुनाव खर्च का लेखा जोखा रखने के लिये नियुक्त अधिकारी को सौंपे, ताकि इस प्रचार पर हुआ व्यय प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जा सके । इसके अलावा यदि कहीं आचार संहिता के उल्लंघन की घटना हो तो उसकी भी वीडियोग्राफी करायें, ताकि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्णढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके । यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने मंगलवार को देर शाम तक चली बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये । बैठक में खासतौर पर विधानसभा निर्वाचन कार्यों से संबंधित विभिन्न कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने के लिये गठित प्रकोष्ठों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर के जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा, अपर कलेक्टर श्री वेद प्रकाश, सहायक कलेक्टर कुमारी स्वाति मीणा व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफीसर, अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी मौजूद थे ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने मतदान सामग्री वितरण व मतदान समाप्ति के पश्चात सामग्री प्राप्त करने के लिये की गई व्यवस्थाओं की नक्शे के आधार पर समीक्षा की । उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि सामग्री के वितरण व प्राप्ति के लिये पर्याप्त काउंटर बनाये जायें, जिससे यह काम समय से पूरा हो सके । श्री त्रिपाठी ने मतदान दल के प्रशिक्षण, मतदान दलों को रवाना करने के लिये वाहन व्यवस्था, ईव्हीएम की जांच व रेण्डमाइजेशन, पोस्टर बेलेड व्यवस्था, मतदान कर्मियों को मानदेय वितरण, शिकायत, जांच कंट्रोल रूम आदि व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की । उन्होंने कन्ट्रोल रूम प्रभारी को निर्देश दिये कि मतदान दिवस को मतदान प्रतिशत के साथ-साथ हर मतदान केन्द्र पर एजेन्टों की मौजूदगी में हुये दिखावटी मतदान (मोकपोल) की जानकारी भी जोनल अधिकारियों से अवश्य ज्ञात करें । कलेक्टर ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासकीय परिसम्पत्ति के साथ निजी भवनों आदि पर भी प्रचार सामग्री प्रदर्शित करना प्रतिबंधित किया गया है । इस बात का खास ध्यान रखकर कार्रवाई करें ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें