मंगलवार, 5 मई 2009

लोक अदालत अब माह के अन्तिम शनिवार को फुल कोर्ट मीटिंग में हुए न्यायिक सुधार से जुड़े फैसले

लोक अदालत अब माह के अन्तिम शनिवार को फुल कोर्ट मीटिंग में हुए न्यायिक सुधार से जुड़े फैसले

ग्वालियर 4 मई 09। अब हर माह के अंतिम शनिवार को आयोजित होंगी लोक अदालतें व इसी दिन मीडियेशन तथा कौंसिलियेशन से किये जा सकेंगे फैसले। यह निर्णय गत दिवस इन्दौर में सम्पन्न फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया। फुल कोर्ट मीटिंग की अध्यक्षता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री ए के. पटनायक ने की। मीटिंग में उच्च न्यायालय की मेन सीट जबलपुर सहित इन्दौर एवं ग्वालियर बैंच के सभी न्यायाधिपतियों ने शिरकत की। मीटिंग में न्यायिक गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया व इसी दृष्टि से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी लिये गये।

       लोक अदालत सम्बन्धी इस फैसले के बाद अब शुक्रवार को सांय 5 बजे से 7 बजे तक लोक अदालतों के स्थान पर हर माह के अन्तिम शनिवार को लोक अदालतों के आयोजन से न्यायिक अधिकारियों को अध्ययन एवं फैसले लिखने के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा जिसके फलस्वरूप गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित होंगे। साथ ही अब गैर कानूनी एवं भ्रांतिमूलक आदेशों पर स्वयं स्फूर्त पुन: विचार भी किया जा सकेगा।

      फुल कोर्ट मीटिंग में श्रम न्यायालयों को उच्च न्यायालय के अन्तर्गत लाने हेतु भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने का फैसला लिया गया। इन संशोधनों के हो जाने के उपरांत श्रम न्यायालय में भर्ती का कार्य उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। इसे न्यायिक गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से भी जरूरी निरूपित किया गया। साथ ही मीटिंग में अधीन न्यायालयों के सामान्य तबादलों तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रक्रिया में भी सुधार सम्बन्धी निर्णय लिये गये। इन निर्णयों के अनुसार अब उच्च न्यायालय जबलपुर मेन सीट से ही तबादला आदेश जारी किये जायेंगे। जिन्हें वेब साइट पर भी डाल दिया जायेगा। साथ ही अब सालाना गोपनीय प्रतिवेदन भी संबंधित की कार्य क्षमता को अधिक स्पष्टता से उजागर करने वाले होंगे। न्यायिक अधिकारियों को दी ज्यूडीशियल आफीसर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीटयूट में आंग्ल भाषा का भी विशेषज्ञों द्वारा सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा जो सही फैसले लेखन की दृष्टि से भी सहयोगी होगा।

      मीटिंग में विगत 6 माह के आंकलन के दौरान उपयोगी पाये गये चुनिंदा संशोधनों को भी दी हाई कोर्ट रूल्स 2008 में शामिल कर लिया गया।

 

पुस्तकालय उद्धाटित

इन्दौर में फुल कोर्ट मीटिंग प्रारम्भ होने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति श्री आर बी. रविन्द्रन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर बैंच के सुसज्जित पुस्तकालय का उद्धाटन किया।

 

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