रोजगार गारण्टी योजना : जागरूकता के लिये विधिक साक्षरता शिविर व विधिक समस्याओं के समाधान के लिये लगेंगी लोक अदालत
(हमें खेद है चम्बल अंचल में चल रही भारी बिजली कटौती के कारण यह प्रेस रिलीज विलम्ब से प्रकाशित हो पा रही है)
ग्वालियर 13 मई 09। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत विधिक साक्षरता शिविर एवं लोक अदालतें आयोजित होंगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने सुव्यवस्थित ढंग से साक्षरता शिविर व लोक अदालत आयोजित कराने के मकसद से जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं।
जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार भितरवार तहसील के अन्तर्गत ऑंतरी में 16 मई को विधिक साक्षरता शिविर व 17 मई को लोक अदालत लगेगी। इसी तरह ग्वालियर तहसील के अन्तर्गत मुरार में 23 मई को विधिक साक्षरता शिविर व 24 मई को लोक अदालत लगेगी। इसी तरह आगामी जून माह के दौरान विभिन्न गांवों व कस्वों में उक्त आयोजनों के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने बताया कि इन शिविरों का मकसद जहाँ राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना का प्रचार-प्रसार करना है वहीं लोक अदालत के माध्यम से श्रमिकों की विधिक समस्यायें दूर की जायेंगी। इन आयोजनों में विधि विशेषज्ञों के अलावा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव, विभागीय सहायक व उपयंत्री, पटवारी एवं संबंधित थाना प्रभारी आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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