गुरुवार, 8 अक्तूबर 2020

कोविड-19 को ध्‍यान में रखते हुए स्‍टार प्रचारकों के संबंध में आयोग के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के संबंध में कोविड-19 को ध्‍यान में रखते हुए निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत आयोग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय एवं राज्‍य स्‍तरीय राजनैतिक दलों के लिये स्‍टार प्रचारकों की संख्‍या 40 से घटाकर 30 कर दी गई है और पंजीकृत गैर मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दलों के लिये यह संख्‍या 20 से घटाकर 15 कर दी गई है।
संयुक्‍त मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी श्री धरणेन्‍द्र कुमार जैन ने बताया कि सभी दल नामांकन की अधिसूचना दिनांक से अब 7 दिवस की बजाय 10 दिवस तक स्‍टार प्रचारकों की सूची प्रस्‍तुत कर सकेंगे। स्‍टार प्रचारकों की सभा या कार्यक्रम की अनुमति के लिये 48 घंटे पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्‍तुत करना होगा।

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