बुधवार, 21 मई 2008

ग्‍वालियर संभाग के संयुक्‍त संचालक शिक्षा को तीन साल का कारावास

ग्‍वालियर संभाग के संयुक्‍त संचालक शिक्षा को तीन साल का कारावास

मुरैना 21 मई 2008, ग्‍वालियर संभाग के पदस्‍थ संयुक्‍त संचालक शिक्षा धीर सिंह सिकरवार सहित तीन अन्‍य लोगों को जमीन के एक मामले में मुरैना न्‍यायालय द्वारा तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी है ।

अभियोजन के अनुसार वर्ष 1991 में बागचीनी थाना क्षेत्रान्‍तर्गत गॉंव नहरावली निवासी रामरतन सिंह की मुरैना शहर में नैनागढ़ रोड पर मारपीट कर दी गयी थी । पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को नामजद किया था । आरोपियों में ग्‍वालियर के संयुक्‍त संचालक शिक्षा धीर सिंह सिकरवार का नाम भी शामिल था । मामले में फैसला सुनाते हुये प्रथम श्रेणी न्‍यायायिक मजिस्‍ट्रेट मोहम्‍मद अनीस खान ने धीर सिंह सिकरवार सहित अन्‍य लोगों को तीन साल कारावास एवं आर्थिक दण्‍ड की सजा सुनायी ।

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