मंगलवार, 10 जून 2008

ग्राम पंचायत घरसौंदी व मोहना की देशी-विदेशी मदिरा दुकाने 11 जून तक बंद रहेंगी

ग्राम पंचायत घरसौंदी व मोहना की देशी-विदेशी मदिरा दुकाने 11 जून तक बंद रहेंगी

ग्वालियर 9 जून 08 । ग्राम पंचायत घरसौंदी और ग्राम पंचायत मोहना में सरपंच और पंच पदों पर 11 जून को स्वतंत्र एवं शांति पूर्ण मतदान कराने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1951 की धारा 24 (1) मे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये ग्राम पंचायत घरसौंदी और मोहना सीमा में स्थित देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकान 9 जून 08 अपरान्ह 3 बजे से बंद रहेंगी । यह दुकानें 11 जून 08 को मतदान समाप्ति के नियत समय 3 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्र में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा ।

 

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