प्रात: 9 बजे के पूर्व शैक्षणिक संस्थाएं प्रारंभ नहीं करने के निर्देश
ग्वालियर 3 जनवरी 09। शीत लहर से स्कूली बच्चों को होने वाली कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सुबह की पाली में लगने वाले विद्यालयों को प्रात: 9 बजे से पूर्व प्रारंभ नहीं करने के निर्देश विद्यालय प्रबंधन को दिये हैं। यह आदेश समस्त शासकीय,अशासकीय, सी बी एस ई., आई. सी एस ई. से सम्बध्दता व मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्थानों के लिये दिया गया है। संस्था प्रधानों द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरूध्द प्रकरण मानव अधिकार आयोग को प्रेषित करने की चेतावनी दी गई है। इसलिये कोई भी संस्था संचालक प्रात: 9 बजे से पूर्व संस्थाओं का संचालन नहीं करें।
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