संभावित हड़ताल अवधि में पेट्रोल डीजल प्रदाय करने के निर्देश
ग्वालियर 7 जनवरी 09। ऑयल कम्पनियों के अधिकारियों की संभावित हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जिले के समस्त डीजल एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपभोक्ताओं को हड़ताल अवधि में डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार निर्देश दिये गये हैं कि छोटे दो पहिया वाहनों को दो लीटर प्रति वाहन एवं चार पहिया वाहन जीप कार आदि को दस लीटर प्रति वाहन के मान से पेट्रोल दी जाय। इसी प्रकार टेम्पो, जीप, कार आदि को पांच लीटर प्रति वाहन एवं भारी वाहन ट्रक, बस आदि को 20 लीटर प्रतिवाहन के मान से डीजल दिया जाय। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि पेट्रोल डीजल पम्पों पर किसी भी स्थिति में वाहनों के अतिरिक्त खुले बर्तन बोतल, ड्रम, प्लास्टिक की जरी केन आदि में डीजल पेट्रोल प्रदाय नहीं किया जाय। किसी भी दशा में आदेश के उल्लंघन पर मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।






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