मेला प्रांगण में अस्त्र-शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध
ग्वालियर, 13जनवरी 09 / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्वालियर व्यापार मेला परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है । उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं । मेला प्रांगण में कानून व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से यह प्रतिबंध मेला समाप्ति तक जारी रहेगा । इस प्रतिबंध से न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीशगण, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा बल, अर्ध्द सैनिकबल, नगर सैनिक बल एवं विशिष्ट व्यक्तियों व अधिकारियों की सुरक्षा में लगाये गये पुलिस बल के जवान मुक्त रहेंगे ।






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