सरपंच बस्तरी के विरूध्द मामला
ग्वालियर 1 सितम्बर 08। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर ने अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर को पत्र भेजकर संरपंच, ग्राम पंचात बस्तरी के विरूध्द पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण पंजीबध्द करने की अनुशंसा की है। उन्होंने यह अनुशंसा कार्य ऐजेन्सी ग्राम पंचायत बस्तरी द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय डंगरूआ, बस्तरी एवं कुई में रसोई एवं भण्डारगृह निर्माण न करवाये जाने के कारण की है। ज्ञातव्य हो कि ग्राम पंचायत को इन कार्यों के लिये 25 जनवरी 2007 को ही चैक द्वारा एक लाख अस्सी हजार रूपये की राशि सौंपी जा चुकी है। निर्माण कार्यों के अभाव में मध्यान्ह भोजन के सुचारू क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है।
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