जीवाजीक्लब को देना पड़ेगा सम्पत्तिकर
ग्वालियर दिनांक 06.01.2009- नगर पालिक निगम, ग्वालियर का जीवाजीक्लब पर मार्च 2008 तक सम्पत्तिकर के रूप में बकाया 87 लाख रू. अब जीवाजीक्लब को दिये जाने के आदेश न्यायालय के निर्देश पर राज्य शासन ने दिये हैं। राज्य शासन द्वारा न्यायालय के निर्देश पर नगर निगम द्वारा जीवाजी क्लब पर आरोपित टैक्स सम्पत्तिकर के विषय में परीक्षण उपरांत नगर निगम को यह निर्देश दिया है कि नगर निगम द्वारा जीवाजीक्लब पर आरोपित कर उचित है। राज्य शासन द्वारा जीवाजीक्लब को यह सुविधा दी गई है कि वह अपना कर किश्तों में उपलब्ध करायें।
नगर निगम को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बाद यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है जिसमें नगर की एक बड़ी संस्था से सम्पत्तिकर प्राप्त होगा। ज्ञातव्य हो कि नगर निगम द्वारा जीवाजीक्लब पर वर्ष मार्च 2008 तक 87 लाख रू. सम्पत्तिकर आरोपित किया था जिसके विरूद्व जीवाजीक्लब माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जीवाजीक्लब को निर्देशित किया गया कि वह राज्य शासन में अपील कर अपने प्रकरण का निराकरण करायें, उक्त आदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा नगर निगम ग्वालियर को दिये गये।
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