गुरुवार, 8 जनवरी 2009

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिये आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिये आवेदन आमंत्रित

ग्वालियर 6 जनवरी 09। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008-09 के क्रियान्वयन के लिये पात्रता रखने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों से हल्का नीला (आसमानी) कागज पर दो प्रतियों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र के लिये अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख रूपये है तथा व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रूपये है।

       जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक न हो, कोई वार्षिक आय सीमा नहीं है तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रूपये और व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये से अधिक लागत की परियोजना होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी प्रकार केवल नई परियोजना के लिये ही इस योजना में सहायता के लिये पात्र होंगे, एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है एवं वर्तमान इकाइयाँ तथा वे आवेदक व इकाँइयां जो किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में सब्सिडी का लाभ उठा चुके हैं, पात्र नहीं होंगे। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी का अंशदान 10 प्रतिशत होगा तथा सब्सिडी की दर शहरी क्षेत्र के लिये 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जन-जानि, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिला पूर्व सैनिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग के लाभार्थी का अंशदान 5 प्रतिशत तथा सब्सिडी की दर शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत होगी।

       आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय में प्रात: 11 बजे से दोपहर दो बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। साथ ही सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट भरा हुआ आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेजों (राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर) उक्त समय में ही जमा किये जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मे सम्पर्क किया जा सकता है। योजना की जानकारी बेबसाइट . त्त्ध्त्ड़.दृध्दढ़.त्द  और www.pmegp.in पर देखी जा सकती है। योजना मे माँस, मदिरा अथवा तम्बाकू पर आधारित उद्योग व व्यवसाय, पशु पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खेती बागवानी पर आधारित कार्य, होटल/ढ़ावा व्यवसाय, 20 माइक्रान से कम मोटाई वाले पालिथिन बैग्स निर्माण तथा ग्रामीण परिवहन पर आधारित उद्यम या व्यवसाय अपात्र होंगे।

 

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