बुधवार, 10 सितंबर 2008

लोक अदालत के फैसले से मिला पीड़ित पक्षकारों को साढ़े 22 लाख रूपये से अधिक क्षतिपूर्ति के आदेश

लोक अदालत के फैसले से मिला पीड़ित पक्षकारों को साढ़े 22 लाख रूपये से अधिक क्षतिपूर्ति के आदेश

ग्वालियर 6 सितम्बर 08 । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति के आदेश पर आज उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के कान्फ्रेन्स हाल में लोक अदालत का आयोजन किया गया । इसमें पीड़ित पक्षकारों को 22 लाख 56 हजार 400 रूपये का क्षतिपूर्ति का आदेश किया ।

       आयोजित लोक अदालत में दो पीठों का गठन किया गया था । पीठ क्रमांक एक केलिए न्यायमूर्ति श्री एस.के. गंगेले, सीनियर एडवोकेट श्री एम.सी. जैन और पीठ क्रमांक दो के लिए न्यायमूर्ति श्री पी.के जायसवाल एवं सीनियर एडवोकेट की बैंच गठित की गई ।

       उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के रजिस्ट्रार श्री आर.सी. वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से कुल 25 प्रकरणों का उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निराकरण किया गया तथा पीड़ित पक्षकारों को अतिरिक्त क्षतिधन 22 लाख 56 हजार 40 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का फैसला किया गया ।

       लोक अदालत पीठ क्रमांक -एक के द्वारा एक मामले में प्रथम अपर मोटर दुर्धटना दावा अधिकरण शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 17/03 में क्षतिपूर्ति राशि रूपयें एक लाख 75 हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया ।घटना अनुसार मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम गुना से अनुबंधित बस क्रं.एम.पी. 08 8196 जो गुना से ग्वालियर की ओर तीव्र गति से आ रही थी, चालक मुन्ना खॉ द्वारा खड़े हुए ट्रक में टक्कर मारने से अन्य लोग जख्मी हुए वही इस बस का परिचालक रामकृष्ण की मृत्यु हुई थी, उक्त घटना दिनांक 13-8-2001 को हुई थी । इस प्रकरण में लोक अदालत के द्वारा अतिरिक्त क्षतिधन मृतक के वारिसों को दिलाया गया । इसी प्रकार लोक अदालत पीठ क्रमांक दो के द्वारा निचली अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय की क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाते हुए अतिरिक्त व क्षतिधन एक लाख 80 हजार रूपये पीड़ितों को दिलाया गया ।

       इस अवसर पर न्यू इंडिया /यूनाइटेड इंडिया इन्शोरेंस कम्पनी के अधिकारी अधिवक्तागण व पक्षकार गण उपस्थित थे ।

 

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