बिना अनुमति चलाये जा रहे कारखाने को 7 दिवस का नोटिस दिया गया
ग्वालियर दिनांक 02.11.2009- नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि फायर बिग्रेड विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत के क्रम में बाई साहब की परेड ढोली बुआ का पुल में अवधेश गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा फाइवर, रूई से गद्दे एवं तकियों का निर्माण किया जा रहा था। पूर्व में (2 वर्ष) श्री गुप्ता के यहां आग लग गई थी जिसे फायर बिग्रेड विभाग द्वारा बुझाया गया था।
कारखाने के संचालन रिहायशी क्षेत्र में अवैध तरीके से किया जा रहा था। जब निगम के दल द्वारा कारखाने मालिक से नगर निगम की अनुमति एवं फायर बिग्रेड विभाग की अनुमति मांगी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास इन दोनों विभागों से संबंधित अनुमति नहीं है।
नगर निगम के दल द्वारा कारखाने मालिक को 7 दिवस का नोटिस दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि 7 दिवस के अंदर अपना कारखाना किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कर लें अन्यथा की दशा में नगर निगम द्वारा आपके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
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