30 अप्रैल तक कृषक विद्युत राहत योजना में शामिल हों
ग्वालियर 08 अप्रैल 10। मध्यप्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के किसानों से कहा है कि वे कृषक विद्युत राहत योजना के अन्तर्गत कृषि पंपों के बकाया बिजली बिल की 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार राशि माफ करने और 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कराने के लिये अपने बिजली वितरण केन्द्र से संपर्क करें। इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2010 करने का निर्णय लिया गया है। कृषि पंप उपभोक्ताओं से आग्रह है कि 30 अप्रैल 2010 से पहले अपने निकट के वितरण केन्द्र में जाकर '' कृषक विद्युत राहत योजना'' का लाभ उठायें।
गौररतलब है कि कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं से राज्य शासन द्वारा दी जा रही योजना से लाभान्वित होने के लिये कहा है। इस योजना के अनुसार 31 मार्च 2009 की स्थिति में 10 एचपी क्षमता तक के कृषि पंप उपभोक्ता की बकाया राशि के ऊर्जा प्रभार की 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा और 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि बिजली कंपनी द्वारा वहन की जायेगी। कृषकों द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि के भगुतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। विकल्प एक के अन्तर्गत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि एक मुश्त भुगतान करने पर कृषि पंप उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की छूट के साथ 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी। साथ ही एक मुश्त जमा की गई राशि पर कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जायेगा।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि विकल्प दो के अन्तर्गत कृषि पंप उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि का भुगतान 4 समान छ: माही किश्तों में किया जा सकेगा। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा 30 अप्रैल, 2010 तक 3 किश्तों का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है, तो उन्हें 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा कृषि पंप उपभोक्ता 30 अप्रैल, 2010 तक दो किश्तों का एक साथ भुगतान करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकता है। विकल्प दो के अन्तर्गत पहली किश्त का भुगतान 30 अप्रैल 2010 तक किया जाना आवश्यक है। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा किश्तों का नियमित भुगतान किया जाता है, तो उसके बिल की सरचार्ज राशि माफ कर दी जायेगी।
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