रविवार, 11 अप्रैल 2010

निजी स्कूलों में भी पहुंचे प्रमुख सचिव, अधिनियम की दी जानकारी

निजी स्कूलों में भी पहुंचे प्रमुख सचिव, अधिनियम की दी जानकारी

गुना 10 अप्रैल 10। प्रमुख सचिव श्री सेवाराम ने अपने गुना प्रवास के दौरान शनिवार को नगर की दो निजी शिक्षण संस्थाओं में पहुंचकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन करने के निर्देश संस्था प्रमुखों को दिये। श्री सेवाराम ने गुना के मॉर्डन चिल्ड्रन स्कूल और वन्दना कान्वेंट स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू हुये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निजी शैक्षणिक संस्थाओं का भी दायरे में लिया गया है। अत: संस्था प्रमुख शासन की मंशा के अनुरुप निर्धारित प्रावधानों को अपनी संस्था में अनिवार्यरुप से लागू करें। इसके पश्चात प्रमुख सचिव ने ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ के हरीपुर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर ग्राम शिक्षा रजिस्टर का अवलोकन किया और ग्राम में किये गये डोर-टू डोर सर्वे की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अर्जुन सिंह डाबर, डीपीसी श्री टी.आर.कोष्टा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हरिओम चतुर्वेदी भी साथ में थे।

 

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