30 नवम्बर को वृहद् लोक अदालत का आयोजन
ग्वालियर 10 नवम्बर 08। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविन्द कुमार जैन के मार्गदर्शन में आगामी 30 नवम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिला न्यायालय परिसर में वृहद् लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, आपराधिक, दावा प्रकरण, विद्युत प्रकरण, बैंक बाउन्स प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद सहित न्यायालय में लंबित समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जायेगा।
इस संबंध में गत दिवस को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. मिश्रा की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें विद्युत, विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री एस एल गुप्ता सहित विद्युत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी श्री एस के पचनन्दा, श्री ए के. दीक्षित, श्री सचदेवा, श्री बी के. बाबू, श्री अरुण शर्मा, श्री बी एल. उमराव एवं विद्युत संबंधी प्रकरण की सुनवाई हेतु घटित विद्युत न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जे डी. पाराशर , श्री जे के. वर्मा, श्री उपेन्द्र सिंह, श्री राजवर्धन गुप्ता ने भाग लिया गया। इस बैठक में यह भी बताया गया कि कृषि से संबंधित विद्युत प्रकरणों में शासन के द्वारा अब समझौता शुल्क घटाकर मात्र 100/- रूपये कर दिया गया है एवं अन्य मामलों में समझौता शुल्क 1000 कर दिया गया है। अत: ऐसे मामलों से संबंधित पक्षकार उक्त लोक अदालत में उपस्थित होकर आवश्यक रूप से प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ लें।






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