बुधवार, 12 नवंबर 2008

निजी संस्थानों को मतदान के लिये 27 नवम्बर का अवकाश के निर्देश

निजी संस्थानों  को मतदान के लिये 27 नवम्बर का अवकाश के निर्देश

ग्वालियर 10 नवम्बर 08। श्रमायुक्त, इन्दौर द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य के कारखानों में कार्यरत कामगारों को विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधानसभा निर्वाचन के दिन अर्थात 27 नवम्बर को अपने कामगारों के लिये अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।

       ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देगें अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बन्द की जावेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जावेगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।

       जहां तक ऐसे कारखानों का प्रश्न है, जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी- बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

       ठीक इसी प्रकार दूकान एवं वाणिज्य संस्थानों के नियोजकों से भी यह अपेक्षा है कि वे कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से मध्यप्रदेश दूकान एवं संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत निर्धारित दिन छुट्टी या अवकाश न रखकर उसके स्थान पर विधानसभा निर्वाचन 27 नवम्बर को छुट्टी या अवकाश देंगे।

 

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