सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन ) अधिनियम, 2008 लागू
नई दिल्ली 27 अक्तूबर, 2009
सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 आज से लागू हो गया है। सेक्शन 52 ( अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्तो तथा अन्य शर्ते और नियम), सेक्शन 54 (दर्ुव्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया या अध्यक्ष तथा सदस्यों की अक्षमता), सेक्शन 69 ( सूचना का अवरोधन, निगरानी तथा अवमूल्यन प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय), सेक्शन 69ए ( आम जनता द्वारा सूचना तक पहुंच तथा रोक के लिए प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय ), सेक्शन 69बी ( सूचना या आंकड़ा एकत्रिकरण्ा तथा निगरानी के लिए प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय) के अनुकूल नियमों तथा सेक्शन 70बी के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकाल अनुक्रिया टीम के लिए भी अधिसूचना जारी की दी गई है।
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में लागू किया गया था। 15 दिसंबर, 2006 में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन ) अधिनियम, 2006 को लोकसभा में पेश किया गया और 23 दिसंबर, 2008 को संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया। इसके बाद 5 फरवरी, 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन ) अधिनियम, 2008 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया।
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