सोमवार, 26 अक्टूबर 2009

कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

ग्वालियर 24 अक्टूबर 09। बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं का रोजगार हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत हितग्राही व्यक्ति या स्व सहायता समूह के रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन 31 अक्टूबर 09 तक जिला हाथ करघा कार्यालय एपैक्स बैंक के ऊपर बाड़ा ग्वालियर में जमा कराये जा सकते हैं। सहायक संचालक हाथकरघा श्री आर पी. कोरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ग्रामोद्योग विभाग के अधीन हाथकरघा संचालनालय द्वारा स्वरोजगार स्थापना एवं उन्नयन हेतु जिला स्तर पर हाथकरघा विकास योजना, कुटीर उद्योग विकास योजना तथा हाथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु बनुकर स्वास्थ्य बीमा योजना एवं महात्मागांधी बुनकर बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित है।

       उन्होंने बताया कि योजनाओं में स्वरोजगार की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति जनजाति को 50 प्रतिशत एवं सामान्य व अन्य पिछडावर्ग को 33 प्रतिशत अनुदान देय है। जिले में सहायक संचालक हाथकरघा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हाथकरघा द्वारा महत्वपूर्ण नवीन योजनाओं में आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

       हाथकरघा विकास योजना के तहत हाथकरघा बनुकर सहकारी समितियों उद्यमियों स्वसहायता समूहों व्यक्तिगत बुनकर एवं अशासकीय संस्थाओं के बनुकर, शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत हाथकरघा बुनाई, रंगाई डिजाइनिंग प्रशिक्षण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान, उपकरण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान, कार्यशील पूंजी पर 33 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य जागृतिशिक्षा आदि के लिए अनुदान की व्यवस्था है।

       कुटीर उद्योग के तहत योजनान्तर्गत उद्यमी, औद्योगिक सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों को कुटरी उद्योग की स्थापना एवं विकास के उपरोक्तानुसार अनुदान की जानकारी जिले में सहायक संचालक हाथकरघा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हाथकरघा द्वारा महत्वपूर्ण नवीन योजनाओं में आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

       कुटीर उद्योग के तहत योजनान्तर्गत उद्यमी, औद्योगिक सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों को कुटीर उद्योग की स्थापना एवं विकास के लिए उपरोक्तानुसार अनुदान की व्यवस्था है। बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हाथकरघा बुनकर, डायर, प्रिंटर, वाईन्डर फिनिशिंग कारीगर, साईजिंग, डॅवी जैकार्ड कटिंग कारीगरों को समग्र स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आई.सी.आई.लोम्बार्ड बीमा कम्पनी के माध्यम से बीमित कार्डधारियों को 15 हजार रू. तक का इलाज मुफ्त किया जावेगा।

       महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के बीच साधारण मृत्यु होने पर 60 हजार आंशिक नि:शक्तता पर 75 हजार की राशि प्रदान की जाती है योजना में बुनकर का प्रीमियम मात्र 80 रूपये वार्षिक है। इसके अतिरिक्त 9 से 12 वीं के प्रथम दो बच्चों को प्रतिहितग्राही 300 रू. की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

 

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