सोमवार, 26 अक्टूबर 2009

23 लाख 71 हजार का अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया गया ,हाईकोर्ट ग्वालियर में लोक अदालत सम्पन्न

23 लाख 71 हजार का अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया गया ,ाईकोर्ट ग्वालियर में लोक अदालत सम्पन्न

ग्वालियर 24 अक्टूबर 09। माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म प्र. उच्च न्यायालय जबलुपर के आदेशानुसार उच्च न्यायालय पीठ ग्वालियर में 24 अक्टूबर 09 को उच्च न्यायालय स्तरीय लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें 23 लाख 21 हजार रूपये का अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया गया। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये दो पीठों का गठन किया गया था। पीठ क्रमांक-एक में माननीय न्यायमूर्ति श्री एस के. गंगेले एवं श्री एम सी. जैन सीनियर एडवोकेट द्वारा नेशनल इन्श्योरेंस क. के प्रकरणों का तथा पीठ क्रमांक-दो में माननीय न्यायमूर्ति श्री ए एम. नाईक एवं श्री के बी. चतुर्वेदी-सीनियर एडवोकेट द्वारा ऑरियन्टल इन्श्योरेंस क. व अन्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की सहमति के आधार पर किया गया।

      प्रिंसीपल रजिस्ट्रार श्री बी डी. राठी के द्वारा बताया गया है कि उक्त लोक अदालत में दोनों पीठों के द्वारा मोटर दुर्घटना क्लेम के 33 प्रकरण तथा प्रथम अपील के 02 प्रकरण सहित कुल 35 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घना क्लेम प्रकरणों में पीडित पक्षकारों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 23 लाख 71 हजार प्राप्त हुई। एक मामले में जिसमें कि एक महिला सम्पत बाई 22 फरवरी 07 को ग्राम मगरोल के पास रोड के किनारे ट्रक द्वारा टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के वारिसान को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवुपरी के द्वारा दिलाये गये क्षतिधन में हाईकोर्ट की लोक अदालत के द्वारा 50 हजार की वृध्दि की गई। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में संजय एवं राजकुमार को उन्हें दिनांक 07 -11-03 को मोटर दुर्घटना से आई गंभीर चोटों के लिये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुरैना के द्वारा दिलाये गये क्षतिधन में रूपये पचास हजार की वृध्दि लोक अदालत के द्वारा की गई।

      इस अवसर पर नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी के संभागीय प्रबंधक के के. अग्रवाल, राजीव गुप्ता, आरियन्टल इन्योरेंस के मण्डल प्रबंधक बी के. सिंह, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सचिव आर व्ही. शर्मा, बजट अधिकारी व्ही बी. सिंह, ओ एस डी. एम के शर्मा, विधिक सहायता अधिकारी बी एस. रघुवंशी एवं अधिवक्तागण और पक्षकारगण उपस्थित थे।

 

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