बुधवार, 28 अक्टूबर 2009

वर्ष 2009 के इंदिरागांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरूस्कार हेतु प्रस्ताव मांगे

वर्ष 2009 के इंदिरागांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरूस्कार हेतु प्रस्ताव मांगे

ग्वालियर 27 अक्टूबर 09। प्रदेश में एक अप्रैल 1989 से प्रचलित इंदिरागांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरस्कार योजना के अन्तर्गत शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अशासकीय व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साम्प्रदायिक उप्रदव रोकथाम एवं सौहार्द क्षेत्र में प्रशंसनीय एवं श्रेयस्कर कार्यों के लिये वर्ष 2009 हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाना है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रसासन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव मांगे गये हैं। जिला कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर, डबरा, भितरवार को निर्देशित किया है कि उपरोक्त पुरस्कार हेतु प्रस्ताव भेजें।

      प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरस्कार राज्य स्तरीय होंगे जिनमें 6 प्रथम, 6 द्वितीय व 10 तृतीय पुरस्कार दिये जायेंगे। पुरस्कार राज्य की सीमा के भीतर किये गये प्रशंसनीय कार्य के लिये ही दिये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार के लिये प्रशंसा पत्र के साथ 15 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार में प्रशंसा पत्र के साथ 10 हजार रूपये तथा तृतीय पुरस्कार के लिये प्रशंसा पत्र के साथ 5 हजार रूपये दिये जायेंगे।

      पुरस्कार हेतु चयन के लिये साम्प्रदायिक उपद्रवों की रोकथाम एवं सौहार्द के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शासकीय अशासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम कलेक्टर द्वारा संभागीय आयुक्त के माध्यम से भेजे जावेंगे। पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक की सिफारिश के आधार पर नाम भेजने की कार्रवाई की जायेगी। प्रस्तावों का परीक्षण कर आयुक्त द्वारा समान्य प्रशासन विभाग को तथा पुलिस अधिकारियों से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजे जावेंगे। प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है कि साम्प्रदायिक उपद्रव होने के पूर्व रोका गया अथवा उसे नियंत्रित किया गया अथवा फैलाव को रोका गया या साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र के किस प्रकार श्रेयस्कर कार्य किया गया। प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश स्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

 

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