सोमवार, 26 अक्टूबर 2009

अमानक स्तर का पाये जाने पर सरसों के बीज का विक्रय प्रतिबंधित

अमानक स्तर का पाये जाने पर सरसों के बीज का विक्रय प्रतिबंधित

ग्वालियर 23 अक्टूबर 09। बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधान अनुसार जिले के बीज निरीक्षकों द्वारा बीज के नमूने प्राप्त कर विश्लेषण हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गये। बीज परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर एक फर्म के बीज का नमूना अमानक स्तर का पाया जाने पर क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बीज अधिनियम 1966 की धारा का उल्लंघन होने पर अनुज्ञापन अधिकारी बीज एवं पदेन उप संचालक कृषि द्वारा की गई है।

      किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रेता फर्म में उन्नत सीड एण्ड एग्रोटेक औद्यौगिक क्षेत्र पिंटो पार्क ग्वालियर की सरसों पूसा बोल्ड सी-2 का लॉट क्रमांक मार्च-08-12-124-18976 को अमानक पाया गया। इस लॉट की सरसों का जिले में क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

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