मंगलवार, 20 अक्तूबर 2009

ग्राम पंचायतों के नरेगा खातों को सतत रूप से टॉप-अप करने के निर्देश

ग्राम पंचायतों के नरेगा खातों को सतत रूप से टॉप-अप करने के निर्देश

ग्वालियर 19 अक्टूबर 09 । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (नरेगा) के तहत मंजूर हुये कार्यों को सुचारू बनाये रखने के मकसद से ग्राम पंचायतों में धनराशि की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये गये हैं । नरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने एक आदेश जारी कर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे ग्राम पंचायतों के नरेगा के खातों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें और आवश्यकतानुसर इन खातों को टॉप-अप करें । उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि मजदूरी के भुगतान में व्यवधान की स्थिति कदापि निर्मित न हो ।

      जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेगा के तहत जनपद पंचातयों के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा कराई गई है । ज्ञातव्य हो नरेगा के तहत जिला स्तर पर 30 प्रतिशत, जनपद पंचायत स्तर पर 20 प्रतिशत एवं पंचायतों के खातों में प्राप्त आवंटन की 50 प्रतिशत राशि जमा करने का प्रावधान है । जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा गया है कि ग्राम पंचायतों से प्राप्त टॉप-अप प्रस्तावों की नियमित रूप से समीक्षा कर उन्हें जिला कार्यालय की ओर अग्रेषित करें । आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खातों को टॉप-अप करने में जनपद पंचायतों द्वारा की जा रही देरी की वज्ह से यदि ग्राम पंचायतों से जिला पंचायत को सीधे मांग पत्र प्राप्त होते हैं, तो जिला स्तर से उन ग्राम पंचायतों के खाते टॉप-अप कर दिये जायेंगें । इसमे हुई देरी के लिये जनपद पंचायतों को उत्तरदायी मानकर कार्रवाई की जायेगी ।

 

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