ई. डब्ल्यू. एस. और एल. आई. जी. मकान खरीदने पर मिलेगा ब्याज अनुदान
ग्वालियर 14जून 09। कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को हाउसिंग बोर्ड के ई. डब्ल्यू. एस. तथा एल. आय. जी. मकान खरीदने के लिये बैंकों से एक लाख रूपये तक के लोन लेने पर ब्याज में 5 प्रतिशत की सबसिडी मिलेगी। बोर्ड ने मध्यप्रदेश के सभी गृह निर्माण उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि वे उक्त दोनों श्रेणी के मकान खरीदने वाले पंजीयनकर्ताओं की सूची बैंकर्स को उपलब्ध करायें। यह जानकारी आयुक्त हाउसिंग बोर्ड श्री डी. डब्ल्यू. जोशी ने दी। श्री जोशी ने आगे बताया कि शहरी गरीबों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना पर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल ने मध्यप्रदेश शासन की आवास नीति की अवधारण के अनुरूप समन्वय करने की पहल की है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जिसकी औसत मासिक आय 3300 रूपये तक है तथा 3300 रूपये से 7300 मासिक औसत आय वाले व्यक्तियों को क्रमश: ई डब्ल्यू. एस. और एल आई जी. श्रेणी में पात्र माना जायेगा।
ई. डब्ल्यू. एस श्रेणी में 25 वर्ग मीटर तक के मकानों पर तथा 40 वर्ग मीटर तक के मकानों को एल. आय. जी. श्रेणी में रखते हुए 15 से 20 वर्ष अवधि के लिये एक लाख रूपये की ऋण सीमा पर 5 प्रतिशत ब्याज सबसिडी दिये जाने का योजना में प्रावधान है। स्पष्ट किया गया है कि बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि एक लाख से अधिक होने पर अनुदान एक लाख की ऋण सीमा पर ही दिया जायेगा। जिन हितग्राहियों का बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा, उनको अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा उन हितग्राहियों के खातों में 5 प्रतिशत ब्याज सबसिडी जमा की जायेगी तथा शेष ब्याज की राशि का भुगतान हितग्राही द्वारा बैंकों को किया जायेगा।
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