शनिवार, 13 जून 2009

एच. आय. जी. भाड़ाक्रय धारको को विलम्बित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट

एच. आय. जी. भाड़ाक्रय धारको को विलम्बित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट

ग्वालियर 12 जून 09। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल के उपायुक्त श्री डी. डब्ल्यू. जोशी ने जानकारी दी है कि संपूर्ण बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर मध्य प्रदेश हाउंसिंग बोर्ड उच्च आय वर्ग श्रेणी के भाडाक्रय आवासधारियों को विलंबित अवधि के ब्याज में 50 फीसदी की छूट देगा। बोर्ड द्वारा यह छूट संपूर्ण प्रदेश के उन एच आई जी. भवन धारकों के लिये दी गई है, जिन्होंने भाडाक्रय आधार पर आवास क्रय किये हैं। उक्त योजना पिछले 2 मार्च से प्रभावशील है और 30 जून 2009 तक लागू रहेगी।

 

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