रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती
ग्वालियर एक अक्टूबर 09। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 09 की आर्हता तारीख के मान से नगर पालिका निगम ग्वालियर की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राधिकृत कर्मचारी तथा उनके सहयोग के लिये 6 अन्य अधिकारी- कर्मचारी तैनात किये गये हैं। नगर निगम ग्वालियर के लिये एस. डी. एम. ग्वालियर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहेंगे जो कि मतदाता सूचियों के संबंध में प्राप्त दावे आपत्तियों का अंतिम निराकरण करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये आठ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किये गये हैं।
जिन अधिकारियों को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है इनमें वार्ड क्रमांक एक से सात तक के लिये डिप्टी कलेक्टर श्रीमती उमा करारे कलेक्टर कक्ष क्रमांक 139, श्री राजेश बाथम संयुक्त कलेक्टर वार्ड क्रमांक 8 से 14 के लिये कार्यालय कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 134। इसी प्रकार वार्ड क्रमाक 15 से 21 के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री के एस. सोलंकी कक्ष क्रं. 135 को बनाया गया है। वार्ड क्रमाक 22 से 28 के लिये श्री अनिल वनवारिया अधीक्षक डायवर्सन कार्यालय हनुमान टाकीज के सामने कम्पू लश्कर, वार्ड क्रमांक 29 से 36 के लिये डिप्टी कलेक्टर श्री विनोद चतुर्वेदी कलेक्ट्रेट कक्ष क्रं. 137, वार्ड क्रं. 37 से 44 के लिये श्री अश्विनी रावत तहसीलदार कलेक्ट्रेट कक्ष क्रं. 121 को बनाया गया है। वार्ड क्रं. 45 से 52 के लिये संयुक्त कलेक्टर कक्ष क्रं. 138 तथा वार्ड क्रं. 53 से 60 के लिये अधीक्षक भू-अभिलेख श्री प्रदीप तोमर कलेक्ट्रेट कक्ष क्रं. 129 को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किया गया है।
मतदाता सूची के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी अधिकारी हैं, इनकी सहायता सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जावेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची की भलीभांति जांच कर प्रारूप प्रकाशन किया गया है। प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दावे आपत्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ली जा रहीं है। दावे आपत्तियों के दौरान रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सतत निगरानी रखेंगे और आवेदकों से प्राप्त दावों को देखेंगे उनमें कहीं कमी हो तो उसकी पूर्ति करायेंगे। जरूरत हुई तो रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिये जन्म-मृत्यु पंजीयन अभिलेख के आधार पर तथा स्थानान्तरित अधिकारियों की जानकारी के अनुसार स्वयं मतदाता सूची को अद्यतन करने की कार्यवाही करेंगे। प्राप्त दावे आपत्तियों के संबंध में आवश्यक जांच कर रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपना निर्णय लेखबध्द करेंगे तथा आवेदक द्वारा मांगे जाने पर आदेश की एक प्रति नि:शुल्क देंगे।
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