सीधी भर्ती के विज्ञापनों में नि:शक्तजनों के पदों का श्रेणीवार उल्लेख हो, शासन के निर्देश
Balaghat:Saturday, October 3, 2009
राज्य शासन ने समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सीधी भर्ती के विज्ञापन जारी करते समय नि:शक्तजनों के पदों पर श्रेणीवार स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिये हैं। शासन के ध्यान में यह आया है कि रिक्त पदों हेतु लोक सेवा आयोग, विभिन्न विभागों, संस्थाओं द्वारा जो विज्ञापन जारी किये जाते हैं, उनमें नि:शक्तजनों के पदों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है।
शासन ने सभी विभागों को नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की समय-सीमा में पूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं। नि:शक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की अवधि आगामी 30 जून 2010 तक बढ़ा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लोक सेवा एवं पदों में नि:शक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत होरिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह 6 प्रतिशत आरक्षण दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधितों के लिए 2-2 प्रतिशत बांटा गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें