गेहूँ उपार्जन - कोई भी एक दस्तावेज दिखाने पर किसानों को भुगतान
ग्वालियर 10 मई 09। गेहूं खरीदी केन्द्रों पर कृषकों को सुगमता से भुगतान मिल सके इसके लिए राज्य शासन ने सहज व्यवस्था बनाई है। इसके तहत खसरा, बी-1, ऋण पुस्तिका अथवा राशन कार्ड आदि में से केवल एक अभिलेख की छायाप्रति, दिखाने पर समर्थन मूल्य एवं बोनस की राशि भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश हैं। जिन किसानों के पास राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड नहीं बने है, उन किसानों से लिखित में इस आशय का पत्र लेने के बाद उन्हें छूट प्रदान की जाए। इसके साथ ही गेहूं उपार्जन के लिए नियत एजेंसियों द्वारा कृषकों से प्राप्त अभिलेख की छायाप्रतियों को पंजी में संधारित करना अनिवार्य किया गया है। सहकारिता एवं लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने हाल ही में इस संबंध में स्पष्ट किया है कि राज्य्ा शासन की इस व्यवस्था में अगर कोई कोताही होगी तो संबंधित पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी से जुड़े अमले को स्पष्ट तौर पर हिदायत दी है कि किसानों को भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। साथ ही जो भी किसान गेहूँ लेकर आते हैं उनके गेहूँ की खरीदी बिना किसी कठिनाई के हो जाये। उन्होंने खरीदी से जुड़े अधिकारियों को भी साफतौर पर निर्देश दिये हैं कि वे खरीदी केन्द्रों की निगरानी करते रहें जिससे किसानों को कोई दिक्कत न हो। श्री त्रिपाठी ने गेहूँ उपार्जन में गति लाने पर भी बल दिया है।






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