राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह के तहत श्रमिक जागरूकता शिविर लगा
ग्वालियर 8 मई 09। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के तहत बीते रोज जिला न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में बिरला नगर औद्यौगिक क्षेत्र में स्थित हिन्दुस्तान विद्युत प्रोडक्टस में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ए के जैन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में श्रमिकों को जानकारी दी। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि वे शासन की योजनाओं व कानून की जानकारी रखकर ही अपने हितों की रक्षा कर सकते है। उन्होंने फैक्ट्री मालिक एवं श्रमिकों के आपसी सामंजस्य पर बल देते हुये कहा कि दोनों के समन्वय से ही संस्था व श्रमिकों को लाभ होता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा-12 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि औद्यौगिक कर्मकार, नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु या लंबित प्रकरण में श्रमिक, नि:शुल्क अभिभाषक प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ अभिभाषक श्री बालकृष्ण योगी ने औद्यौगिक विवाद अधिनियम पर प्रकाश डाला।
शिविर में सहायक संचालक औद्यौगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री हर्ष चतुर्वेदी ने कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को जानकारी दी। श्रम निरीक्षक श्री एच एस. खिस्ते द्वारा वोनस भुगतान अधिनियम व श्रम निरीक्षक श्री महेश वंसल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी गई। एडवोकेट श्री उपेन्द्र कुमार श्रीवास द्वारा उपदान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 एवं एडवोकेट श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा श्रमिकों को श्रम न्यायालय के कार्य के बारे में बताया गया।






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