बोरिंग पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त
ग्वालियर 6 मई 09 । ग्वालियर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अर्न्तगत शासकीय, अर्ध्दशासकीय एवं निजी बोरिंग पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है ।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति दिनांक 28 मई तक के लिए ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत शासकीय, अर्ध्दशासकीय एवं निजी बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था । लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 30 अप्रैल को संपन्न हो चुका है । इसलिए पेयजल एवं अन्य कार्य के लिए पानी की आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश द्वारा लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है ।






कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें