सीमावर्ती गाँवों के लायसेंसी हथियार वापस करने के आदेश
ग्वालियर 7 मई 09। जिले के सीमावर्ती गाँवों के लायसेंसी हथियार आत्मरक्षार्थ वापस किये जाने संबंधी आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने जारी कर दिये हैं। जिले में लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से यह हथियार जमा कराये गये थे।
जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में आग्रह किया था कि हाल ही में जिले के सीमावर्ती गांवों में हथियारबंद बदमाशों द्वारा आपराधिक घटनायें की जा रहीं हैं जिससे इन गाँवों के लोगों के लायसेंसी हथियार वापस किया जाना उचित होगा। जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना मोहना के अन्तर्गत ग्राम सेहसारी, दौरार, ककेटो, बड़ागाँव, ददौरी, उम्मेदगढ़, कैमार, सिकरवाली व चराई के शस्त्र लायसेंस बहाल कर दिये गये हैं। इसी तरह पुलिस थाना आरौन के अन्तर्गत ग्राम बन्हैरी, सेकरा, करई व बढ़कागांव, थाना भंवरपुरा के अन्तर्गत बसौटा, खितैरा व समैढ़ी, थाना घाटीगांव के अन्तर्गत डांग चराई एवं पुलिस थाना पनिहार के अन्तर्गत ग्राम झाला, चन्दूपुरा, भदेश्वर, मिर्चा व नकवा गांवों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से बहाल करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी ने पारित किये हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से उपरोक्त ग्रामवासियों के जमाशुदा लायसेंसी शस्त्र विधिवत वापस कराने की कार्रवाई करने को कहा है। उक्त ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां 28 मई 09 से स्वत: ही बहाल हो जायेंगी।






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