विधिक साक्षरता शिविर: खेतिहर श्रमिकों को बनाया जागरूक
ग्वालियर 7 मई 09। श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय सेंथरी में कल खेतिहर श्रमिकों को जागरूक बनाने की दृष्टि से विधिक साक्षरता शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में श्री विजय कृष्ण योगी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं राजस्व सम्बन्धी जानकारी विस्तार से दी गई। श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा श्रमिकों को निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों के बारे में कानूनी जानकारी दी गई। शिविर में अभिभाषक श्री वी एस. निमोरिया एडवोकेट द्वारा भी ग्रामीणों को संबोधित किया गया। श्री एच एस. खिस्ते श्रम निरीक्षक ने बताया कि असंगठित श्रमिकों की जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, शासन द्वारा एक अप्रैल 2009 से न्यूनतम मजदूरी 2910/- रूपये प्रतिमाह या 97/- रूपये प्रतिदिन नियत की गई है। उन्होंने बंधक मजदूर, बाल श्रमिक अधिनियम आदि की भी जानकारी दी। श्री महेश बंसल श्रम निरीक्षक ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिये शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय जिला न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक एक मई से सात मई तक श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन श्री मनीष श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन सरपंच श्री सियाराम सिंह गुर्जर ने किया। इस अवसर पर पंचायत निरीक्षक श्री बी एस. कुशवाह, श्री एम एस. त्रिपाठी एडवोकेट एवं खेतिहर श्रमिकजन उपस्थित थे।






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